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प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर हो गई हैं। पूर्व विधायक और हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रहे संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की हैं।
लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार और राज्य चुनाव आयोग अपील करते है तो पहले उन्हें सुना जाए। उनका पक्ष सुनने के बाद ही मामले में कोई आदेश पारित किया जाए।
दरअसल, पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट से दिसंबर तक का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने 22 मई को फैसला सुनाते हुए 31 जुलाई तक चुनाव कराने का आदेश दिया था।
ऐसे में संभावना है कि सरकार अथवा राज्य चुनाव आयोग हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं।
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