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डोडा-चूरा तस्करी मामले में दो तस्करों को 20-20 साल का कठोर कारावास, 2-2 लाख जुर्माना
By Lokjeewan Daily - 21-07-2026

- प्लास्टिक के कैरेटों के नीचे छिपा रखा था 301 किलो डोडा-चूरा
भीलवाड़ा लोकजीवन। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत (भीलवाड़ा) ने एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने पिकअप में अवैध रूप से डोडा-चूरा ले जाने के आरोपी पिकअप चालक और वाहन स्वामी दोनों को दोषी मानते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 11 फरवरी 2021 को मांडल थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा को मुखबीर से गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप के जरिए अफीम डोडा-चूरा का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए मांडल पुलिस चौकी व चौराहे के पास तुरंत नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान संदेहास्पद पिकअप को रोककर जब उसकी गहनता से तलाशी ली गई, तो उसमें रखे प्लास्टिक के कैरेटों के नीचे छिपाकर रखे 14 कट्टों में 301 किलोग्राम (301 किग्रा 435 ग्राम) अफीम डोडा-चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से ही पिकअप चालक रंगलाल पुत्र भैरू सिंह उर्फ भैरूलाल रावत (निवासी बलिया खेड़ा, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़) को गिरफ्तार कर लिया।
अनुसंधान में सामने आया वाहन मालिक का नाम
मामले के अनुसंधान के दौरान पिकअप के वाहन स्वामी का नाम कालूराम पुत्र बजेराम (निवासी नटेला, धरियावद, जिला प्रतापगढ़) सामने आया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन मालिक कालूराम को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
11 गवाह और 138 दस्तावेज पेश किए
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए मजबूत पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष 11 गवाह और 138 दस्तावेज पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट भीलवाड़ा ने अभियोजन पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों को सही मानते हुए दोनों आरोपियों—चालक रंगलाल और वाहन मालिक कालूराम को एनडीपीएस कानून के तहत दोषी ठहराया और दोनों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया।

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